ताजा खबरे

राजाखेड़ा| फाइलो में दफन होते रहे नगर पालिका के आदेश पीड़िता लगाता रहा न्याय की गुहार,, ठाकुर प्रेम सिंह

Spread the love

राजाखेड़ा ,,राजाखेड़ा नगर पालिका राजाखेड़ा द्वारा बिना निर्माण स्वकृतियों के किये जा रहे अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश 18 माह से 24 माह तक फाइलो में दफ़न होकर दम तोड़ रहे है यह अवैध निर्माण तेजी से पूर्ण होते जा रहे है और यह गौरतलब है की रेशमा देवी की शिकायत पर रामवती पत्नि राधेश्याम ठाकुर स्थान मोहल्ला महदवार के बन रहे अवैध मकान को शील करने के आदेश जारी किये गए थे उक्त आदेश प्रचार नगर पालिका की अनुमति बिना बिल्डिंग में किसी भी तरह की कोई कार्यवाही व्यवसाय आवासी गतिविधिया निषेध रहने का भी निर्देश था होती ह क्रमांक 195 से अधिग्रहित आदेश जारी किया था जो श्रीमती रामवती पत्नी राधे श्याम ठाकुर स्थान मोहल्ला में द्वार में रामवती पत्नी राधेश्याम ठाकुर के मकान को सील किया गया उक्त तीज के पश्चात नगरपालिका की अनुमति बिना बिल्डिंग में किसी भी तरह की कोई कार्यवाही व्यवसाय क्या आवासी गतिविधियां निषेध रहेंगे यह आदेश दिनांक 23 नौ 2020 को क्रमांक नंबर 195 अधिकारी नगर पालिका राजाखेड़ा राहुल मित्तल के द्वारा दिया गया था दूसरा आदेश नोटिस क्रमांक 1748 दिनांक 5 जुलाई 2021 से रामवती पत्नी राधेश्याम ठाकुर वार्ड नंबर 15 में राजाखेड़ा नोटिस दिया गया था जिसमें बताया गया है कि आप बिना निर्माण सुकृति के निर्माण कार्य कर रहे हैं नगरपालिका राजाखेड़ा की जांच कमेटी दयाल सिंह कनिष्ठ अभियंता एवं पारस जमादार द्वारा आप को पूर्व कार्य करने के लिए पाबंद किया गया था परंतु आपने पुणे कार चालू कर दिया है अतः आप अपने दस्तावेज अधो हस्ताक्षर करता के सक्षम दो दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी यह आदेश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राजाखेड़ा राहुल मित्तल के द्वारा जारी किए गए तीसरा आदेश दिनांक 9 जुलाई 2021 को क्रमांक नंबर 1762 से वार्ड नंबर 15 रामवती पत्नी राधेश्याम को उपरोक्त सभी कर्मचारियों को आदेश किया जाता है कि वार्ड नंबर 15 रामवती पत्नी राधेश्याम द्वारा स्वीकृति के निर्माण कार्य किया जा रहा है निर्माण के संबंध में पूर्व में पत्र क्रमांक 1748 को भी निर्माण कार्य को रोकने नोट से दिया गया था इसकी अवज्ञा करते हुए निर्माण कार्य चालू कर दिया है है तथा 1761 से दिनांक 9 जुलाई 2021 को थाना राजाखेड़ा को भी एक पत्र भेजकर पुलिस से मदद मांगी गई थी इस कारण से सभी कर्मचारी अतिक्रमण व निर्माण कार्य मकान तीज की जिम्मेदारी दयाल सिंह बघेल कनिष्ठ अभियंता की रहेगी यह आदेश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राजाखेड़ा राहुल मित्तल के द्वारा दिए गए थे लेकिन सवाल यह उठता है कि जब दिनांक 23 सितंबर 2020 को अधिग्रहित आदेश के द्वारा मकान को सील किया गया था लेकिन फिर द्वारा सील करने की जरूरत कैसे पड़ी क्या नगरपालिका राजाखेड़ा द्वारा की गई कार्यवाही कागजों तक ही सीमित रही नगरपालिका राजाखेड़ा मौके की कारवाई ना करके कागजों तक कार्रवाई करके पार्टी को बुलाती रही जिसके खिलाफ प्रार्थी ने लिखित शिकायत देख कर के अवैध निर्माण को रोकने के बाद कार्रवाई करने की मांग की थी जिस पर नगर पालिका राजाखेड़ा द्वारा कागजी घोड़े दौड़ा ए जाते रहे लेकिन मौके पर कुछ नहीं जब नगर पालिका द्वारा 23 सितंबर 2020 को मकान सील किया गया लेकिन जब पार्टीदोबारा 12 सितंबर 20 20 के आदेशों की उल्लंघन मानते हुए नगर पालिका राजाखेड़ा द्वारा f.i.r. क्यों नहीं कराई गई इससे सिद्ध होता है कि नगरपालिका राजाखेड़ा में केवल कागजी घोड़े ही दौड़ा ए जा रहे हैं क्या इस बाबत कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जा सकेगी एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रार्थी या को न्यायालय की शरण में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जी की हो रिपोर्ट

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button